फतेहाबाद। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। 17 तस्करों की 4.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। पुलिस विभाग के मुताबिक इसमें मकान, प्लॉट, जमीन, कारें, स्कॉर्पियो, क्रेटा, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बाइक, आभूषण और बैंक बैलेंस शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) एक्ट की यह धारा कहती है कि यदि कोई संपत्ति नशे की तस्करी से कमाई गई है, तो वह अवैध संपत्ति घोषित होकर सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है। जिले में नशे के लिए कोई जगह नहीं। नशा बेचोगे तो जेल भी मिलेगी और कमाई भी चली जाएगी।
उन्होंने कहा कि नशा बेचने या तस्करी करने वालों के खिलाफ न केवल जेल की कार्रवाई होगी, बल्कि उनकी अवैध कमाई भी सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि नशे के इस कुप्रवृत्ति से दूर रहें।