फतेहाबाद। प्रदेश सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लेवल वन, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी।
उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने बताया कि सरकार ने हरियाणा के ऐसे परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है, जिनके परिवार के सदस्य की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मौत हुई है उनके आश्रित को नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी। प्रभावित परिवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में कागजात जमा करवाएं।
इन कागजों में प्रार्थी, मृतक का नाम, दिनांक और स्थान जहां पर मौत हुई थी, मृत्यु प्रमाणपत्र की कॉपी, एफआईआर की कॉपी या अन्य संबंधित कागजात जो सिद्ध करें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ रिश्ता, आयु एवं जन्मतिथि, श्रेणी एससी, ओबीसी, एसटी, सामान्य की जानकारी देनी होगी। पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाणपत्र। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एनओसी, शपथपत्र, मंजूरी भी देनी होगी।