अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी करार युवक को 10 साल की कैद और 24 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामले के मुताबिक एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 31 मार्च 2019 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की परेशान लग रही थी। जब उसकी पत्नी ने उससे परेशानी का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि 5 फरवरी 2019 को दवा लेने के लिए गई थी। दवा लेने के बाद बस स्टैंड पर खड़ी थी तो अनिल नाम का युवक जिसे वह पहले से जानती थी उसे खाने पीने के बहाने बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।