फतेहाबाद। सर्वोच्च न्यायालय में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नागरिक अपने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को इस अदालत में समझौते के माध्यम से निपटाना चाहते हैं, तो वे 28 जुलाई से पहले जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में श्रम मामले, चैक बाउंस मामले (सेक्शन 138 एनआई एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले, सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण पोषण संबंधित मामले, बंधक मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानांतरण याचिकाएं (सिविल एवं आपराधिक), धन वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, भूमि विवाद मामले तथा अन्य सिविल मामलों की सुनवाई की जाएगी।
प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम गायत्री ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दूरभाष नंबर 011-23115656, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्रधिकरण पंचकुला के दूरभाष नंबर 0172-2560245, मोबाइल नंबर 9041960688, टोल फ्री नंबर 1800-180-2057, जिला में प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 अथवा उपमंडल स्तर पर उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कार्यालय में सुबह 9.30 बजे से 5 तक किसी भी कार्य दिवस में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नागरिक विशेष लोक अदालत के संबंध में वेबसाइट www.sci.gov.inपर भी लॉगिन कर सकता है।