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Fatehabad News: तस्कर को पांच वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 17 Aug 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपी त्रिलोक सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि 6 सितंबर 2018 को थाना भूना पुलिस की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस ने एक सफेद रंग की मारुति कार को रोककर चालक त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार किया था। कार की तलाशी लेने पर 20 किलोग्राम कचरा डोडा पोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल तथा उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने मामले की प्रभावी पैरवी की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी त्रिलोक सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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