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Fatehabad News: दुकानदार के लुटेरे को दस साल की कैद

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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर लूटपाट के अभियुक्त सुनील को 10 साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक अन्य आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
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भट्टूकलां थाना पुलिस ने चार सितंबर 2021 को संदीप कुमार, निवासी भट्टूकलां कि शिकायत पर भट्टूकलां निवासी सुनील कुमार उर्फ कालू व मुकेश कुमार के खिलाफ मारपीट करने, अपहरण करने, धोखाधड़ी, लूटपाट व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में संदीप कुमार ने बताया कि उसकी हिसार रोड पर मैसर्ज अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है। उसने बताया कि चार सितंबर को वह दुकान पर बैठा था। उसका एक सेल्समैन भी दुकान पर आया था। वह ग्राहकों में उलझा हुआ था कि इसी दौरान दो युवक उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सेल्समैन को कुछ कहा तो वह दुकान सेे चला गया।
इसके बाद उक्त युवकों नेे उससे 16 हजार कीमत की एक वॉशिंग मशीन खरीद ली। उसने कहा कि वह पेमेंट फोन पे पर कर देंगे और वॉशिंग मशीन को ऑटो में रखवा दो। इसके बाद जब उसने पेमेंट की मांग की तो आरोपियों ने उसे कहा कि कोई एरर आ रहा है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहां पेमेंट कर देंगे। वह उनकी बाइक पर दोनों के साथ उनके घर चला गया, जहां उक्त युवकों ने उससे मारपीट की और पैसे न देने की बात कही।
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वह किसी तरह से उनके घर से भागा तो रास्ते में दोनों ने उसे रोक लिया और बाइक श्मशान भूमि के पास सुनसान जगह पर ले गए। जहां उसको पिस्तौल दिखाकर दोनों आरोपियों ने उससे 4300 रुपये की नकदी लूट ली और फरार हो गए। इस मामले में भट्टूकलां थाना पुलिस ने एक आरोपी सुनील उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुकेश फरार है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सुनील को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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