अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने बिना परमिट और लाइसेंस के भारी मात्रा में नशे की गोलियां रखने के तीन दोषियों को 14-14 साल की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी मुताबिक शहर पुलिस थाना टोहाना ने 4 अक्तूबर 2016 को टोहाना के रामनगर निवासी संजीव कुमार, सतीश कुमार और करनाल के रावार निवासी बलविंद्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 21 सी के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस पार्टी टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर स्थित ब्रिज भाखड़ा कैनाल पर पेट्रोलिंग कर रही थी तो मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को बैग सहित काबू किया। बैग में 1 लाख 40 हजार नशे की गोलियां भरी हुई थी। पुलिस ने जब उक्त युवकों से इन गोलियों का परमिट व लाइसेंस मांगा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। आरोपियों को अदालत ने 16 नवंबर को दोषी करार दिया था।