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Fatehabad News: किशोरी के दुष्कर्मी को 20 साल की कैद

Mon, 25 Sep 2023 09:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज सुनील जिंदल की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के दोषी को 20 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में फतेहाबाद सदर थाना पुलिस ने 28 जून 2022 को फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी साढ़े 16 साल की नाबालिग बेटी से संजीव उर्फ शंटी ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा-6, बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने, दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया था कि उसकी बेटी को संजीव उर्फ शंटी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उससे दुष्कर्म किया, जिससे उसकी बेटी गर्भवती भी हो गई। जब उसे उल्टियां आईं तो उसने उसको पूरी बात बताई। अदालत ने इस मामले में दोषी शंटी को 20 साल की कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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