फतेहाबाद। जिला और उपमंडल न्यायिक परिसरों में 12 सितंबर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। मामलों के निपटान के लिए प्रीजाइडिंग ऑफिसर और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आपसी सहमति से लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सुयशा जावा ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक मामले, एनआई एक्ट की धारा 138, एमएसीटी, एआईआर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।
इसके अलावा वैवाहिक, श्रम, भूमि अधिग्रहण, किराया, बैंक रिकवरी, राजस्व, मनरेगा, बिजली और पानी बिल, वन अधिनियम तथा आपदा मुआवजा सहित अन्य मामलों पर भी सुनवाई होगी। जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग को प्रीजाइडिंग ऑफिसर और अधिवक्ता प्रीतपाल को सदस्य नियुक्त किया गया है।
पारिवारिक मामलों के लिए प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय शिखा को प्रीजाइडिंग ऑफिसर और अधिवक्ता राजबाला को सदस्य बनाया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जैस्मिन बावा को प्रीजाइडिंग ऑफिसर और अधिवक्ता संदीप कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है।
चेक बाउंस और एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगिंदर जांगड़ा को प्रीजाइडिंग ऑफिसर और गगनदीप माजरा को सदस्य बनाया गया है। रतिया उपमंडल में उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सलोनी गुप्ता को प्रीजाइडिंग ऑफिसर और अधिवक्ता सलीम कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है।
टोहाना में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुकेश कुमार को प्रीजाइडिंग ऑफिसर और अधिवक्ता मोहित बंसल को सदस्य बनाया गया है। सीजेएम ने बताया कि न्यायालयों में लंबे समय से लंबित ऐसे मामले जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौता करना चाहते हैं उन्हें भी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा।