टोहाना। छात्रा के आरोपों के बाद टोहाना के पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पीजीटी केमिस्ट्री शिक्षक अनूप कुमार को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश में हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 का हवाला दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान अनूप कुमार को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-83 के तहत नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पलवल जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा। वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। यह आदेश स्कूली शिक्षक विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया की ओर से जारी किया गया है। इसकी प्रति महानिदेशक, सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला कार्यालय को भेजी गई है। अनूप कुमार पर स्कूल की एक छात्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।