समैन (फतेहाबाद)। तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण और गली निर्माण में धांधली के आरोप सही पाए जाने पर उपायुक्त ने गांव पारता की सरपंच मनप्रीत कौर को निलंबित कर दिया है।
गांव पारता निवासी कपिल ने गांव में गली निर्माण में बरती जा रही अनियमितता के बारे में उपायुक्त डॉ. विवेक भारती को शिकायत दी थी। उपायुक्त ने टोहाना के एसडीएम आकाश शर्मा को जांच सौंपी। रिपोर्ट में आरोपों को सही पाया गया। सरपंच पर तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप भी था। जांच में पाया गया कि सरपंच ने तालाब की जमीन पर गली का निर्माण कर अवैध कब्जों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा फिरनी नंबर 138 पर गली का निर्माण न कर इसके साथ लगती जमीन पर करवा दिया। इसे पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) बी के तहत नियमों का उल्लंघन माना गया।
रिकॉर्ड कब्जे में लेने के निर्देश
उपायुक्त ने सरपंच मनप्रीत कौर को निलंबित करने के साथ ही टोहाना बीडीपीओ को ग्राम पंचायत पारता की चल व अचल संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सरपंच मनप्रीत ने कहा कि वह इस मामले में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगी। शिकायतकर्ता कपिल ने कहा कि वे प्रशासन से मांंग करेंगे कि जो भी वित्तीय नुकसान हुआ है सरपंच से उसकी वसूली की जाए।