फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व संबंधित बैंक को 12 लाख रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में एचडीएफसी बैंक शाखा भट्टूकलां ने अपनेे वकील इंद्र सिहाग के मार्फत ओमप्रकाश निवासी ठुईयां के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का केस दर्ज करवाया था। अदालत में बैंक की ओर से बताया गया था कि ओमप्रकाश ने बैंक से 11.95 लाख रुपये का केसीसी लोन व 3 लाख रुपये का टर्म लोन लिया था। बैंक का लोन चुकाने की एवज में 11,95000 रुपये का चेक उसने बैंक को दिया था, जो बाउंस हो गया। अदालत ने इस मामले में ओमप्रकाश को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व 12 हजार रुपये संबंधित बैंक को देने के आदेश दिए हैं। संवाद