फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 1 साल की कैद व 11,60000 रुपये की राशि शिकायतकर्ता बैंक को देने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में एचडीएफसी बैंक शाखा भट्टूकलां की ओर से अपने वकील इंद्र सिहाग के मार्फत अदालत में सतीश कुमार निवासी खैरमपुर के खिलाफ चेक बाउंस का केस दायर किया था। बैंक के अनुसार, सतीश ने बैंक से 11.50 लाख रुपये का केसीसी लोन व 3.30 लाख रुपये का टर्म लोन लिया था। यह लोन उसने 7 जुलाई 2015 को लिया था और इसकी एवज में उसने बैंक को 11.50 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाद में डिसऑनर हो गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सतीश को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व संबंधित बैंक को 11.60 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। संवाद