फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद व संबंधित बैंक को 85 हजार रुपये हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में द फतेहाबाद सेंट्रल कॉआप्रेटिव बैंक, शाखा झलनिया ने श्रवण कुमार निवासी एमपी रोही के खिलाफ अपने वकील इंद्र सिहाग के मार्फत अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। वकील इंद्र सिहाग ने बताया कि श्रवण कुमार ने बैंक से 9 नवंबर 2017 को बैंक से केंचुआ खाद के लिए 9 लाख रुपये का लोन दिया था। जिसे वापस भरने के लिए उसने बैंक को 80 हजार रुपये का चेक दिया था, जो बाद में बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्रवण कुमार को दोषी मानते हुए उसे एक साल की कैद व 85 हजार रुपये संबंधित बैंक को देने के आदेश दिए हैं।