भूना। बैजलपुर गांव में पानी छिड़कने के विवाद में रितु देवी पर छत से ईंट फेंककर हमला करने के मामले में पुलिस ने अब एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। यह हमला 17 फरवरी को हुआ था, जिसमें रितु गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं।
पुलिस ने इस मामले में 26 फरवरी को दो महिलाओं सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें ईश्वर सिंह, उसकी पत्नी सुमन, बेटा अजय कुमार उर्फ भारथू, राहुल और दर्शना देवी के नाम शामिल हैं। दो महिलाओं सहित तीन आरोपियों की पुलिस ने जमानत ले ली थी। पीड़िता का आरोप है कि बैजलपुर के पूर्व सरपंच शमशेर सिंह रंगा ने मामले में मध्यस्थता कर एससी/एसटी एक्ट नहीं लगने दिया।
शमशेर सिंह पर आरोप हैं कि उन्होंने तत्कालीन एसएचओ के नाम पर ईश्वर सिंह से राहुल और अजय को केस से बाहर निकालने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की। ईश्वर सिंह ने इसकी शिकायत हिसार विजिलेंस को दी। विजिलेंस टीम ने रिकॉर्डिंग के आधार पर 17 मार्च को शमशेर सिंह रंगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने दो दिन पहले पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी से मिलकर मामले की दोबारा जांच की मांग की। उसने हमले के दौरान की वीडियो क्लिप भी सौंपी। जिसमें गालियां भी सुन रही हैं। एसपी ने जांच के बाद थाना अध्यक्ष भूना को अभियोग नंबर 54 में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ने के निर्देश दिए गए।