फतेहाबाद। यातायात पुलिस की ओर से वर्ष 2025 में मोटर वाहन अधिनियम के तहत पकड़े गए 31 वाहनों के मालिकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इन वाहनों की सूची सार्वजनिक कर वैध स्वामित्व रखने वाले लोगों को तीन माह के भीतर दावा पेश करने का अवसर दिया है।
सूची में बाइक, स्कूटी और ई-रिक्शा शामिल हैं। संबंधित वाहन मालिकों को सूचना जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर यातायात पुलिस कार्यालय में अपने वाहन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे। सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि वाहन पर वैध स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
पुलिस इन दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। इसके बाद नियमानुसार वाहन सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्धारित अवधि में दावा पेश नहीं करने की स्थिति में वाहनों के संबंध में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने संबंधित वाहन मालिकों से समय सीमा के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की है।
सूची में बिना नंबर सहित कई नंबर वाले वाहन शामिल
सूची में कुल 31 वाहन शामिल हैं। इनमें बिना नंबर वाले वाहनों के साथ अलग-अलग पंजीकरण नंबर वाले वाहन भी दर्ज हैं। सूची में वाहन का पंजीकरण नंबर, बरामदगी की तारीख, ढांचा नंबर, इंजन नंबर, निर्माता कंपनी और रंग जैसी जानकारियां दी गई हैं। इससे वाहन मालिक सूची में दर्ज विवरण के आधार पर अपने वाहन की पहचान कर सकते हैं। सूची में एचआर-22, एचआर-06ए, पीबी-03ए, पीबी-65, एचआर-20टी, एचआर-40, एचआर-36, पीबी-31, एमपी-30आर, एचआर-26एटी और एचआर-62 समेत विभिन्न नंबरों वाले वाहन शामिल हैं। सूची में बिना नंबर वाले वाहनों के साथ-साथ विभिन्न नंबरों वाले वाहन दर्ज हैं। इनमें स्कूटी एक्टिवा, प्लेटिना बजाज, हीरो डीलक्स, प्लेटिना, स्प्लेंडर, होंडा स्प्लेंडर, पल्सर, ई-रिक्शा सहित अन्य वाहन शामिल हैं।