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जिला व उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को : सीजेएम

Wed, 04 Dec 2024 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायिक परिसर में किया जाएगा। इसके अलावा उपमंडल स्तर पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटान हेतु पीठासीन अधिकारी व सदस्य नियुक्त किए हैं। जिले में 14 दिसंबर को इस वर्ष की चौथी लोक अदालत लगाई जाएगी।
इस लोक अदालत में आपराधिक अल्प मामलों, एनआई एक्ट 138, एमएसीटी केस, वैवाहिक, श्रम, भूमि अधिग्रहण, किराया, बैंक रिकवरी, राजस्व, मनरेगा, बिजली व पानी बिल, वन अधिनियम, आपदा मुआवजा इत्यादि अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नताशा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बगोटिया, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगिंद्र जांगड़ा को प्री-जाइडिंग ऑफिसर व एडवोकेट कपिल कुमार, एडवोकेट श्वेता रानी, एडवोकेट एमएल भांभू व पूनम रानी को सदस्य नियुक्त किया है।
रतिया उपमंडल के लिए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कुमारी ज्योति व टोहाना उपमंडल के लिए सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवनदीप कौर को प्री-जाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
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