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Fatehabad News: नाबालिग को तीन माह की सजा, सीखेगा ट्रैफिक नियम

Mon, 05 Jan 2026 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने और लापरवाही से बाइक चलाने पर नाबालिग को तीन माह की सजा सुनाई है। बोर्ड ने आदेश दिया है कि किशोर को तीन महीने तक ट्रैफिक पुलिस के साथ रहकर ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेनी होगी। किशोर लालबत्ती चौक पर खड़े होकर भी ट्रैफिक नियम जानेगा।
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नाबालिग ने बाइक चलाते समय लापरवाही बरतते हुए बुजुर्ग महिला और बच्चे को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पहुंचा। सुनवाई के दौरान बोर्ड ने माना कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि किशोर में जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना पैदा करना भी है।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह किशोर अब रोजाना उनके पास आ रहा है। कभी उसे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो कभी लालबत्ती चौक पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रैक्टिकल करके बताते हैं। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट विनती की अध्यक्षता वाले जेजे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि किशोर रोजाना ट्रैफिक पुलिस के साथ रहेगा। पहले खुद नियम सीखेगा। इसके बाद आने-जाने वाले वाहन चालकों व राहगीरों को हेलमेट पहनने, रेडलाइट का पालन करने, तेज रफ्तार से बचने समेत सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी देगा।
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