फतेहाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राहुल कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जो पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।
पीड़िता ने गुरुनानकपुरा निवासी राहुल कुमार के विरुद्ध महिला थाना फतेहाबाद में 26 जनवरी 2024 को घटना की शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला थाना पुलिस ने 27 जनवरी 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में 21 फरवरी 2024 को अदालत में चालान पेश किया। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सरकारी वकील नवदीप सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, और अन्य पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत कर पैरवी की।
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न केवल पीड़िता पर आघात, बल्कि समाज की नैतिक संरचना पर भी गंभीर चोट
मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश अमित गर्ग ने कहा कि दुष्कर्म न केवल पीड़िता पर आघात है बल्कि यह समाज की नैतिक संरचना पर भी गंभीर चोट है। ऐसे अपराधों में कठोर दंड अनिवार्य है।