फतेहाबाद। लघु सचिवालय स्थित नगराधीश कार्यालय में आयोजित बैठक में सीटीएम गौरव गुप्ता ने निर्देश दिए कि फायर विभाग तथा नगर परिषद कॉमर्शियल बिल्डिंगों एवं संस्थानों में फायर सेफ्टी व बिल्डिंग कोड के नियमों के पालन की जांच करें। नियमों का पालन न करने वाली इमारतों को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए कि संबंधित भवन निर्धारित सुरक्षा एवं बिल्डिंग कोड के मानकों को पूरा करते हैं या नहीं।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई संस्था या भवन बिल्डिंग नियमों एवं निर्धारित मानकों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के साथ-साथ उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई की रिपोर्ट भी तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि आमजन की सुरक्षा से जुड़े मानकों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।