फतेहाबाद। दहेज मांगने, मारपीट, अमानत में खयानत करने और जान से मार देने की धमकी देने के दोषी पति को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुयाशा जावा की अदालत ने 2 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने आईपीसी की धारा 498-ए व 406 के तहत दोषी को 2-2 साल की कैद व 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 323 में एक साल की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल की कैद व 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार हाल फतेहाबाद निवासी पत्नी बीना ने अदालत को बताया कि उसकी शादी नारनौंद निवासी कृष्ण के साथ हुई थी। उसका पति उसके माता-पिता द्वारा दिए गए दहेज से खुश नहीं था।
इस दौरान उसने तीन बच्चों को जन्म दिया। इसके बावजूद उसका पति उससे दहेज के लिए मारपीट करता था। और जान से मार देने की धमकी देता था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 10 दिसंबर को आरोपी पति कृष्ण को आईपीसी की धारा के तहत दोषी करार दिया था।