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जिले में 23 परीक्षा केंद्रों पर दो सत्रों में होगी एचसीएस की परीक्षा

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गांव भोड़िया खेड़ा का राजकीय महिला महाविद्यालय। - फोटो : Fatehabad
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फतेहाबाद। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 24 जुलाई को जिले में एचसीएस-प्री व एलाइड की लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। यह परीक्षा दो सत्रों में होगी। प्रात:कालीन सत्र में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जबकि सायंकालीन सत्र में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा जिले में 23 परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रशासन ने शहर के कॉलेज व स्कूलों में ये परीक्षा केंद्र बनाए हैं।
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जिलाधीश एवं डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर नकल रहित परीक्षाएं संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट व उड़नदस्ता अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन तरुण गर्ग, कांडा के एसडीओ अश्वनी चालिया, मार्केटिंग बोर्ड के एक्सईएन आनंद कुमार, बिजली निगम के एक्सईएन संदीप मेहता, सिंचाई विभाग के एक्सईएन मनदीप बैनीवाल व कांडा विभाग के एसडीओ दीपक कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट फ्लाइंग स्कायड ऑफिसर लगाया है।
इन परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा
डीसी ने बताया कि गांधी विद्या मंदिर स्कूल, सेंट जोफ स्कूल भट्टू रोड भोड़िया खेड़ा, शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भट्टू रोड भोड़िया खेड़ा, मनोहर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन फतेहाबाद, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहाबाद, माउंट लिटेरा सिरसा रोड दरियापुर, एमएसडी स्प्रिंबेल्स पब्लिक स्कूल बीघड़ रोड, पॉयनियर कॉन्वेंट स्कूल बीघड़ रोड, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन, डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल मताना रोड, स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल भूना रोड, बाल वाटिका पब्लिक स्कूल हिसार रोड, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खाराखेड़ी, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान धांगड़ में एक-एक परीक्षा केंद्र तथा सीएमजी राजकीय महिला महाविद्यालय भोड़िया खेड़ा, मनोहर मेमोरियल पीजी कॉलेज, क्रिसेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैराती खेड़ा रोड, सेठ बद्री प्रसाद डीएवी सेंचरी पब्लिक स्कूल बीघड़ रोड फतेहाबाद में दो-दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
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एचसीएस की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू
परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए जिलाधीश प्रदीप कुमार ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार अग्रेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर भी नहीं चल सकता। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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