जिला प्रशासन ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान जिले में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों के दाम निर्धारित कर दिए हैं। यदि कोई भी इन दामों से अधिक में सामग्री बेचेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। जिले में उपभोक्ताओं की जागरूकता को लेकर सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ लघु सचिवालय परिसर, मुख्य बाजार पार्किंग एरिया, बस अड्डा के सामने, मार्केट कमेटी भट्टू रोड, रतिया बस अड्डा, भूना मुख्य बाजार, रतिया के भगत सिंह चौक आदि स्थानों पर बैनर भी लगवाए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि यदि कोई दुकानदार उपभोक्ताओं से निर्धारित दरों से अधिक रेट लेता है तो इस संबंध में उपभोक्ता अपने नजदीकी सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी फतेहाबाद (मो. 9416252936), निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति रतिया (मो. 9896834407), निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति टोहाना (मो. 9812350735), निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति जाखल (मो. 9416688556), निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति भट्टू (मो. 9416346100), निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति भूना (मो. 9466207000) को निर्धारित मूल्य से अधिक लेने तथा वजन कम या ज्यादा देने पर विधिक मापतौल विभाग के धर्मपाल (मो. 9416190312) को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
वस्तु वैरायटी होलसेल रेट (प्रति क्विंटल) रिटेल रेट (प्रति किलो/लीटर)
चावल परमल 2900 30
गेहूं पीबीडब्ल्यू (343) 2000 22
गेहूं आटा खुला 2200 23 से 26
सूखी दाल 6800 68 से 72
मूंग साबुत 9200 92 से100
उड़द दाल 501/44 ब्रांड 9000 90 से 98
तूर/अरहर दाल किंग ब्रांड 10,000 100 से 105
मसूर साबुत खजाना 8000 80 से 85
चीनी एम-30 3700 37 से 38
मूंगफली तेल गीनी 15 लीटर 2600 180
सोया तेल गीनी 15 लीटर 2325 155
मस्टर्ड ऑयल शहनाई 15 लीटर 2250 160
सूरजमुखी तेल फॉरच्यून 15 लीटर 2400 160
वनस्पति गगन 15 किलोग्राम 1950 140
पालम तेल गीनी 15 किलोग्राम 2025 135
चाय (खुली) 26000 300
आलू लोकल 1000 14
टमाटर देसी 1000 16
प्याज लोकल 1600 20
नमक टाटा 1800 20
गुड़ देसी 3600 38
दूध वीटा 5000 50
कोट
प्रशासन ने आवश्यक खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित कर दिए हैं। अगर कोई दुकानदार इससे अधिक रुपये मांगे तो संबंधित ग्राहक तुरंत इसकी शिकायत करें। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. नरहरि सिंह बांगड़, उपायुक्त, फतेहाबाद।