फतेहाबाद। शहर में एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई हंस कॉलोनी में मिली शिकायत के आधार पर की गई। बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल की शिकायत पर शहर थाना फतेहाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
शहर थाना प्रभारी एवं जांच अधिकारी सुरेंद्रा ने बताया कि आरोपियों में लड़की का पिता (हंस कॉलोनी), दूल्हा (गांव भिरड़ाना) और उसके पिता शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने 13 दिसंबर 2025 को नाबालिग लड़की का विवाह कराया। पुलिस के अनुसार, लड़की का जन्म 26 जनवरी 2010 को हुआ था, जिससे उसके विवाह के समय आयु लगभग 16 वर्ष थी। संवाद