नगर परिषद प्रशासन उन लोगों के लिए खास पहल करने जा रहा है जो कायदे से अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहते हैं। इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को कई तरह की छूट मिलेंगी। नप प्रशासन इन आदेशों के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी में खासा इजाफा होने की संभावना जता रहा है। इसके अलावा कैशलेस व्यवस्था अपनाने पर नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स में एक प्रतिशत की और छूट देगा। विभाग ने इसके लिए औपचारिक पत्र भी जारी कर दिया है। नगर परिषद ईओ ओपी सिहाग ने इसकी पुष्टि की है। इसके लिए उपभोक्ताओं को 28 फरवरी से पहले बिल भरना होगा।
पिछले सात साल का टैक्स भरने पर 25 फीसदी छूट तो कैशलेस अपनाने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त
नप ईओ ओपी सिहाग ने बताया कि नगर निकाय विभाग के आदेशों के अनुसार कोई व्यक्ति अगर 2010-11 से 2016-17 तक का प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त भरता है तो उसे 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा कैशलेस सिस्टम को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी उपभोक्ताओं को मिलेगी।
शहर में 25 हजार से अधिक यूनिट
नगर परिषद द्वारा हाल ही में कराए गए प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में सामने आया है कि शहर में इस समय 25 हजार से अधिक यूनिट स्थापित हैं। इनमें रिहाइशी मकान, दुकानें और शोरूम और दफ्तर शामिल हैं। इन सभी को प्रॉपर्टी टैक्स बांटने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में 28 फरवरी से पहले बिल भरने वालों को ही ये छूट मिलेगी। प्रॉपर्टी सर्वे से पहले शहर में नगर परिषद के पास महज 12 हजार यूनिट का ही डाटा उपलब्ध था। ऐसे में नगर परिषद पहले से ही संभावना जता रहा था कि उसे प्रॉपर्टी टैक्स से अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और अब जब सरकार ने छूट का ऐलान कर दिया है तो काफी संख्या में लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरने आएंगे।