जिलाधीश एवं उपायुक्त एनके सोलंकी ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में बोतलबंद सुधार द्रव और पतले के रसायनिक पदार्थ के उत्पादन, खरीद और बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशों में बताया गया है कि आयुक्त फूड एवं ड्रग एडमिन हरियाणा पंचकूला ने सूचित किया है कि सुधार द्रव और पतले जो कि रसायनिक पदार्थ हैं। जो सामान्य तौर पर कार्यालय में प्रयोग में लाए जाते हैं लेकिन अब इसका प्रयोग कुछ बच्चे मादक पदार्थ के तौर पर करने लगे हैं।
इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर उक्त रसायनिक पदार्थ के उत्पादन पर रोक लगा दी है। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता 1976 की धारा 198 के तहत दंड का भागी होगा।