पुलिस कप्तान ओपी नरवाल ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि जिन व्यक्तियों ने अपने शस्त्रधारक पिता के वृद्ध होने या मृत्यु होने की सूरत में शस्त्र लाइसेंस अपने नाम कराने के लिए आवेदन कर रखा है, वह सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को एसपी आफिस में आकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। जांच करने पर शर्तें पूरी मिलीं तो उसके पिता का शस्त्र लाइसेंस उसके नाम स्थानांतरित करने की अनुशंसा कर दी जाएगी।
अगर जांच के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो स्थानांतरण करने की अनुशंसा प्रदान नहीं की जाएगी। जो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के सम्मुख पेश होना चाहता है सप्ताह के हर शुक्रवार को समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पेश हो सकता है।