अभियोजन पक्ष के अनुसार, फतेहाबाद पुलिस ने 22 नवंबर 2013 को
कुलविन्द्र निवासी फतेहाबाद की शिकायत पर सीमा निवासी मातूराम कॉलोनी,
मलकीत सिंह, पालोदेवी और भजनलाल निवासी रानिया, जस्सा निवासी फतेहाबाद तथा
मनीराम निवासी सिरसा विरुद्ध रेप के आरोप में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख
रुपये एेंठने का मामला दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार 21 नवंबर
2013 को सीमा ने कुलविंद्र को शादी के बारे में चर्चा के लिए सिरसा के
रानियां रोड पर एक घर में बुलाया था। जहां पर सीमा ने मलकीत सिंह को मौसा व
पालोदेवी को मौसी के रूप में पहचान बताई।
बातचीत करते-करते सीमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने में ही वहीं पर मनीराम, भजनलाल, जस्सा और धर्मेंद्र आ गए।
सीमा
ने उन्हें बताया कि कुलविन्द्र ने उससे रेप का प्रयास किया है। सभी ने
कुलविन्द्र को धमकी दी कि वह थाने में मामला दर्ज करवाएंगे उसके बाद समझौते
का दबाव बनाते हुए 10 लाख रुपये की मांग रखी।
कुलविन्द्र के आग्रह
करने पर मामला 5 लाख में तय हो गया। कुलविन्द्र ने भजन व मनीराम को साथ
लेकर फतेहाबाद में अपने दोस्त गुरदीप की दुकान पर आया और पांच लाख उधार
मांगे।
गुरदीप के सामने कुलविन्द्र ने दो लाख रुपये दोनों को दे
दिए तथा तीन लाख रुपये अगले दिन देने का करार किया। दो लाख रुपये लेकर
मनीराम व भजनलाल वहां से चले गए।
इस बीच गुरदीप ने कुलविन्द्र को बाकि तीन लाख रुपये न देने की बात कही। बाद में कुलविन्द्र ने पुलिस के को सारी बात बता दी।
पुलिस
ने इस संबंध में उपरोक्त लोगों पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करके अगले दिन
आरोपियों को काबू कर लिया था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने
सभी 6 आरोपियाें को तीन-तीन साल की कैद व ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माने की
सजा सुनाई।