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सूचना कमीशन ने लगाया निगम के कार्यकारी अभियंता व एसडीओ को जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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टोहाना(फतेहाबाद)। राज्य सूचना कमीशन ने आरटीआई का जवाब न देने पर बिजली निगम के एक्सईएन और एसडीओ स्तर के अधिकारियों को 4 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इन अधिकारियों को अपनी तनख्वाह से देना होगा। इसके अलावा आरटीआई लगाने वाले जागरूक उपभोक्ता को 2 हजार रुपये मुआवजा भी दिए जाने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता राज वर्मा ने बताया कि उनके क्लाइंट नरेश जैन ने अपने मीटर के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ के पास 29 अगस्त 2016 को एक आरटीआई लगाई थी, लेकिन बिजली विभाग के एक्सईन और एसडीओ ने उसका जबाव नहीं दिया।
जिसके बाद सूचना समय पर न मिलने पर 3 अक्तूबर को निगम के एसई हिसार के पास प्रथम अपील दायर की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। इस कारण उन्होंने 24 अक्तूबर को राज्य सूचना कमीशन चंडीगढ़ के पास द्वितीय अपील की। जिसकी सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2017 को फैसला सुनाया कि निगम के एसडीओ व एक्सईएन अपीलार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाएं। समय पर सूचना न देने पर जुर्माना लगाया जाए। जिसके चलते कुछ समय पूर्व दोनो अधिकारियो को अपनी तनख्वाह से जुर्माना जमा करवाने के आदेश हुए है।
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अधिवक्ता राज वर्मा ने बताया कि उनके क्लाईंट नरेश जैन एक जागरूक उपभोक्ता हैं। उन्होने मार्च माह में अपना मीटर उतरवा लिया था लेकिन बिजली विभाग ने उसी मीटर को अगस्त माह में छापेमारी के दौरान उतारा हुआ दिखाया। जिसके बाद विभाग ने एक लाख चालीस हजार रुपये का जुर्माना दिखाया। जिससे उनके क्लाइंट के मान को हानि पंहुची। उन्होंने निगम के अधिकारियों से पूछा कि जो मीटर पहले उतर चुका है, उस पर जुर्माना कैसे लगा दिया गया। लेकिन जब कहीं जबाव नहीं मिला तो उन्होंने इसी सूचना राय सूचना कमीशन को लगाई। जहां से उन अधिकारियों को जुर्माना लगाने के आदेश दिए।
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