अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना यादव की अदालत ने गैर कानूनी रूप से इकट्ठे होकर चोट मारने व जान से मार देने की धमकी देने के आरोपी पिता-पुत्र सहित चार लोगों को 6-6 माह की कैद व 300-300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सदर पुलिस ने बनावाली सोत्र निवासी कश्मीर चंद की शिकायत पर गांव के ही पिता लाभचंद व उसके पुत्र रमेश कुमार, राकेश कुमार व गगनदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 148,149, 506, व 323 के तहत मामला दर्ज करवाया था। अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी लाभचंद, रमेश कुमार, राकेश कुमार व गगनदीप सिंह को दोषी करार देते हुए 6-6 माह की कैद व 300-300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।