अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों से पिछले दिनों लिए खाद्य पदार्थों के 19 सैंपल फेल हो गए हैं। विभाग ने पिछले दिनों जिले भर की दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। जांच रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, इस मामले में एडीसी कोर्ट से जुर्माना लगने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सोमवार को भी एडीसी कोर्ट ने सब्जी मंडी की एक दुकान को सरसों के तेल में मिलावट करने के आरोप में 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बाकी मामलों में भी जल्द ही जुर्माना लगाए जाने की बात स्वास्थ्य विभाग कह रहा है।
डिप्टी सीएमओ डॉ. गिरीश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों जिले के टोहाना, रतिया व फतेहाबाद सहित अन्य इलाकों में दूध, दही, तेल इत्यादि के सैंपल लिए थे। इन दुकानों से लिए सैंपल की जांच में अब तक 19 सैंपल फेल आ चुके हैं। खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल आने के बाद दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के लिए एडीसी कोर्ट में फाइलें लगाई गई थी। फाइलों की सुनवाई 7 जून तक चलनी है और जुर्माना लगाना है।
खाद्य पदार्थाें में मिलावट पर महज जुर्माने का प्रावधान
दरअसल स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल आने की सूरत में भी दुकानदार पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। इस तरह के मामलों में अधिक से अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग को अधिकार नहीं है। सैंपल फेल आने की सूरत में उन्हें एडीसी कोर्ट में फाइल भेजनी होती है और एडीसी कोर्ट ही ऐसे मामलों में जुर्माना लगाता है। यही वजह है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कमी नहीं आ पाती है।
खाद्य पदार्थों के 19 सैंपल फेल, तेल में मिलावट मिलने पर सब्जी मंडी व्यापारी पर जुर्माना
सभी फेल सैंपलों की रिपोर्ट भेजी एडीसी कोर्ट में, सुनवाई दो दिन तक रहेगी जारी