फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehabad: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 13 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 20 Dec 2022 08:32 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)

सार

अदालत ने 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। लड़की ने अपने बयानों में बताया था कि अजय उसे बहलाकर अपने साथ पंजाब के एक गांव में ले गया और उसकी मर्जी के बिना उससे दुष्कर्म किया। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उससे दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


इस मामले में फतेहाबाद सदर पुलिस ने जिले के एक गांव निवासी लड़की के पिता की शिकायत पर दोषी अजय कुमार के खिलाफ 18 मार्च 2022 को पॉक्सो एक्ट की धारा चार, बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया था।

पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया कि उसकी साढ़े 17 साल की बेटी 17 मार्च 2022 को घर में अकेली थी। वह काम पर गया हुआ था और उसकी पत्नी किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी। जब उसकी पत्नी शाम को घर नहीं आई तो पता चला कि उनकी बेटी घर से लातपा है।
विज्ञापन


उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। बाद में पता चला कि उसकी बेटी को अजय अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद 24 मार्च 2022 को लड़की को बरामद कर लिया था।

लड़की ने अपने बयानों में बताया था कि अजय उसे बहलाकर अपने साथ पंजाब के एक गांव में ले गया और उसकी मर्जी के बिना उससे दुष्कर्म किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अजय को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें