फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। दोषी वकील सिंह उर्फ विक्की निवासी गांव ब्राह्मणवाला को 20 साल कैद व 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में थाना सदर रतिया पुलिस ने 14 नवंबर 2022 को नाबालिग के पिता की शिकायत पर वकील सिंह उर्फ विक्की के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि 13 नवंबर 2022 की रात को उसकी 13 वर्षीय बेटी बिना बताए कहीं चली गई। जिसको काफी तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
बाद में लड़की को बरामद कर अदालत में पेश किया गया। जहां लड़की ने बताया कि वकील उर्फ विक्की उसे बेहोश कर कहीं ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे उसे रतिया बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने 12 जनवरी 2023 को वकील सिंह को गिरफ्तार किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वकील सिंह को दोषी माना और उसे 20 साल की कैद व 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
- किस धारा में कितनी सजा
अदालत ने वकील सिंह उर्फ विक्की को धारा 363 में 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 457 में 5 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।