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Fatehabad News: अदालत ने कीटनाशक विक्रेता व निर्माता कंपनी पर लगाया जुर्माना

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फतेहाबाद। साल 2019 में लिए गए कीटनाशक के नमूने का सैंपल फेल होने पर अदालत ने विक्रेता व निर्माता कंपनी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 9 जुलाई 2019 को फतेहाबाद अनाज मंडी में कीटनाशक विक्रेता मैसर्ज श्रीप्रणामी केमिकल्स की दुकान से गुजरात के भरूच जिले की कीटनाशक निर्माता कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज पनोली द्वारा निर्मित साइपरमैथरीन 25 प्रतिशत ईसी का नमूना लिया गया था।
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कृषि विभाग के उपमंडल कृषि अधिकारी भीम सिंह कुलड़िया ने बताया कि इसके बाद कीटनाशक जांच लैब से जांच कराई गई तथा कीटनाशक लैब से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त कीटनाशक के निम्न स्तर का पाया गया। इसके बाद विभाग ने उपरोक्त कीटनाशक डीलर व निर्माता कंपनी के खिलाफ 2019 में फतेहाबाद की अदालत में केस दायर किया था। अब अदालत ने कीटनाशक विक्रेता मैसर्ज श्रीप्रणामी केमिकल्स व निर्माता कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। संवाद
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