फतेहाबाद। सीमा संस्कार स्कूल के पूर्व डायरेक्टर एडवोकेट राघव बत्रा के आत्महत्या मामले में शुक्रवार को एडीजे अमित गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई। एडीजे अमित गर्ग ने राघव बत्रा के पिता वेदप्रकाश बत्रा व माता पुष्पा बत्रा की गिरफ्तारी पर फिलहाल 1 मई तक रोक लगा दी है।
अदालत ने राघव बत्रा के माता-पिता को पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी, जिसमें पुलिस रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को राघव बत्रा ने पारिवारिक विवाद के चलते मताना रोड पर अपनी कार में ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने राघव की पत्नी प्रियंका के बयान पर राघव के पिता वेदप्रकाश, मां पुष्पा, बहन शिल्पा व एक अन्य सुखविंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिला बार एसोसिएशन की मांग पर दो दिन पहले ही एसपी आस्था मोदी ने मामले की जांच सीआईए को सौंपी है। संवाद