फतेहाबाद। रास्ता रोककर गंभीर चोट पहुंचाने व जान से मार देने की धमकी देने के आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी निधि बैनिवाल की अदालत ने दोषी करार देकर दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक गांव काजलहेड़ी निवासी अशोक कुमार की शिकायत पर गांव के ही सतपाल के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सदर पुलिस ने 18 जून 2018 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में अशोक कुमार ने बताया था कि वह 16 जून 2018 को बाइक से ढाणी से काजलहेड़ी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में आरोपी ने उसकाे रोककर यह कहते हुए डंडे से हमला कर दिया कि तेरे को खेत का डोल तोड़ने का मजा चखाता हूं। इसके बाद उसने डंडों से उससे मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात सतपाल को दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद