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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद

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फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी गौरी नारंग की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देकर एक साल की कैद और याचिकाकर्ता को दो लाख 50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में 30 दिन में देने के आदेश दिए।
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जानकारी के मुताबिक मोहल्ला रामनिवास निवासी रितेश कुमार ने अलीकां निवासी राधेश्याम के खिलाफ अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी राधेश्याम ने एक 35 हजार रुपये अपनी घरेलू जरूरत के लिए उससे उधार लिए थे। उधारी चुकाने के लिए आरोपी ने याचिकाकर्ता को एक लाख 35 हजार रुपये का चेक उसे दिया था। जो बैंक से खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। इस पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिये अदालत में याचिका दाखिल की थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी राधेश्याम को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को राधेश्याम को एक साल की कैद व याचिकाकर्त्ता को दो लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा 30 दिनों में देने के आदेश दिए हैं।
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