फतेहाबाद। शहर के स्वामीनगर में जनस्वास्थ्य विभाग के निर्माणाधीन टैंक की मिट्टी का तौंदा गिरने से बुधवार को हुई मजदूर की मौत के मामले में आरोपी ठेकेदार संदीप के खिलाफ नए कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। शहर पुलिस ने मृतक दिलफराज के भाई पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर निवासी मो. नूर इस्लाम के बयान पर मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दिए बयान में नूर इस्लाम ने बताया कि ठेकेदार संदीप ने स्वामीनगर में बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण का ठेका लिया है। इसमें दिलफराज और अन्य मजदूरों को सरिया बांधने के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि पानी के टैंक की खोदाई तिरछी करवानी होती है लेकिन कहने के बावजूद ठेकेदार ने खर्चा बचाने के लिए सीधी खोदाई करवाई। आरोप है कि उसका भाई दिलफराज सरिया बांध रहा था। तभी मिट्टी गिर गई और दबने से मौत हो गई।
अधिकारियों पर भी लगाए आरोप
नूर इस्लाम ने जनस्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। आरोप है कि बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण संबंधित अधिकारियों की निगरानी में होना था लेकिन उन्होंने सही तरीके से निगरानी नहीं की और ठेकेदार ने मनमर्जी से काम कराया। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस ने भी ठेकेदार की लापरवाही बताई है।
जनस्वास्थ्य विभाग ने नोटिस तक जारी नहीं किया
स्वामीनगर में टैंक निर्माण के दौरान मजदूर की मौत के बाद भी जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। अधिकारियों ने मामले में संबंधित फर्म को कोई नोटिस तक जारी नहीं किया है। विभाग के कार्यकारी अभियंता सतीश देसवाल का कहना है कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसलिए विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।