फतेहाबाद। अपने ही बैंक की राशि हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाने वाले दोषी बैंककर्मी जोगिंद्र निवासी अयालकी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुयश जैन की अदालत ने दो साल कैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले के दो अन्य आरोपियों मनोज कुमार निवासी रतिया व कैथल निवासी सुनील कुमार को भी कोर्ट ने दोषी मानते हुए एक-एक साल की कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
22 अक्तूबर 2018 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि बैंककर्मी जोगिंद्र कुमार ने रुपये हड़पने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। जांच में लूट की कहानी झूठी पाई गई।
इसके बाद बैंककर्मी समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों से 2 लाख 1 हजार 102 रुपये बरामद किए थे। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। संवाद