फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने पड़ोस में रहने वाली महिला को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने वाले को दोषी करार दिया है। उसे सजा 19 अक्तूबर को सुनाई जाएगी। दोषी ने महिला को उसके पति की जमानत करवाने का झांसा दिया था। बाद में उसकी अश्लील फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी।
इस मामले में जाखल थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की शिकायत पर जाखल थाना पुलिस ने उसके पड़ोसी युवक के खिलाफ एक जनवरी 2022 को दुष्कर्म, नशीला पदार्थ देने, जान से मारने की धमकी देने व आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसका पति किसी केस में एक साल से जेल में बंद था। दोषी उनके घर के साथ ही रहता था और उसका उनके घर आना जाना था। पति के जेल जाने के बाद दोषी ने उसे झांसा दिया कि वह उसके पति की जमानत करवा देगा। आरोप है कि इसके बाद दोषी ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उससे जबरन दुष्कर्म किया और उसके फोटो भी ले लिए। इसके बाद वह कई बार उससे दुष्कर्म करता रहा और कभी रतिया तो कभी हिसार के होटलों में उससे जबरन दुष्कर्म किया।
उसने उसके पति की जमानत के लिए उससे ढाई लाख रुपये भी लिए, लेकिन उसके पति की जमानत नहीं करवाई। इसके बाद जब उसने दोषी से रुपये वापस मांगे तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे सजा 19 को सुनाई जाएगी।