भूना। गांव डूल्ट में पुरानी रंजिश के चलते एक 45 वर्षीय व्यक्ति पर पिस्टल के बल पर तलवार और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावरों ने हाथ-पैर तोड़कर उसे बेरहमी से पीटा और मरा समझकर मौके से फरार हो गए।
गंभीर हालत में घायल को पहले भूना अस्पताल लाया गया, जहां से अग्रोहा मेडिकल रेफर किया गया। लेकिन हालत में सुधार न होने के चलते उसे हिसार के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।
घटना के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें तुरंत पुलिस जमानत पर छोड़ दिया गया, जिससे पीड़ित परिवार में भारी रोष फैल गया है। डूल्ट के सरपंच प्रतिनिधि सुखविंदर सिंह और ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर सोमवार को गांव में महापंचायत बुलाई गई है और भूना थाने के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।
पुलिस को दिए बयान में डूल्ट निवासी घायल अंग्रेज सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते गुरविंद्र सिंह उर्फ काका, बेअंत सिंह पुत्र तजिंद्र सिंह, गुरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, गुरुमंगत सिंह पुत्र हरपाल सिंह, जजदीप उर्फ जज पुत्र बलविंदर सिंह और पांच अज्ञात लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया।
आरोपियों ने पहले उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाया और जान से मारने की धमकी दी। परंतु बाद में एक साथ जानवरों की तरह उसे पर डंडों व तलवारों से हमला कर दिया। पुलिस ने अंग्रेज सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने गुरविंद्र सिंह उर्फ काका, बेअंत सिंह पुत्र तजिंद्र सिंह, गुरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार और तीन डंडे बरामद किए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमलावरों में कई आरोपी भांभू गैंग से जुड़े हुए हैं और उनमें से एक हाल ही में हत्या के मामले में जमानत पर छूटा है।
परिजनों ने थाना प्रभारी से उसकी जमानत रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष ने दो दिन पहले एसपी और डीएसपी को भी शिकायत सौंपी है। उनका आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए तत्काल गिरफ्तारी दिखाकर जमानत दे दी, जबकि घायल की हालत बेहद नाजुक है।
थाना प्रभारी ओमप्रकाश बिश्नोई का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यदि मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोटों की पुष्टि होती है, तो आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़कर दोबारा गिरफ्तारी की जाएगी।