अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। स्थानीय न्यायिक परिसर में शनिवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन के दिशा निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग, सीजेएम अर्चना यादव की कोर्टों में लोक अदालतें आयोजित हुई। इसके अलावा उपमंडल स्तर पर भी राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित कर मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में आपराधिक जटिल मामलों, एनआई एक्ट 138, एमएसीटी जिसमें एआईआर तथा ट्रांसपोर्ट केस, वैवाहिक, श्रम, भूमि अधिग्रहण, किराया, बैंक रिकवरी, राजस्व, मनरेगा, बिजली व पानी बिल, वन अधिनियम, आपदा मुआवजा इत्यादि अन्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया गया।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव राहुल बिश्रोई ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 1405 मामलों में से 715 मामलों का निपटारा किया गया और 93 लाख 8 हजार 670 रुपये की राशि जुर्माना व अवार्ड के रूप पास की गई, जिसमें प्री-लिटिगेशन के 814 में से 439 मामलों का निपटान करते हुए 11 लाख 91 हजार 764 रुपये की राशि का अवार्ड पास किया गया तथा कोर्ट में लंबित 591 मामलों में से 276 मामलों का निपटारा करते हुए 81 लाख 16 हजार 906 रुपये की राशि अवार्ड व जुर्माना के रूप में पास की गई।
उन्होंने बताया कि प्री-लिटिगेशन के 814 में से 439 मामलों में बैंक रिकवरी संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए 411 में से 77 का निपटारा व 11 लाख 91 हजार 764 रुपये का जुर्माना व अवार्ड पास किया गया। इसी प्रकार राजस्व सहित अन्य मामलों जिसमें वैवाहिक के 392 में से 362 सहित श्रम के 10 तथा बिजली संबंधी एक मामले की सुनवाई की गई। सीजेएम ने बताया कि कोर्ट में लंबित 591 मामलों में से 276 मामलों में आपराधिक के 87 में से 43 व 36 हजार 450 रुपये का जुर्माना व अवार्ड, एनआई एक्ट 138 के 64 में से 27 तथा 53 लाख 58 हजार 556 रुपये का अवार्ड व जुर्माना, एमएसीटी के 69 में से 12 व 26 लाख 90 हजार रुपये का अवार्ड व जुर्माना, बैंक रिकवरी के 115 में से 100, वैवाहिक मामलों के 34 में से 6, समरी के 165 में से 79 और 31 हजार 900 रुपये जुर्माना व अवार्ड तथा किराया इत्यादि अन्य मामलों के 57 में से 9 मामलों का निपटारा किया गया।