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Fatehabad News: दुष्कर्म के आरोपी डॉ. जिम्मी से मारपीट में चार पूर्व पार्षदों समेत 9 दोषी करार

Mon, 17 Mar 2025 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। निजी अस्पताल संचालक डॉ. जिम्मी जिंदल को अगवा कर मुंह काला और नंगा करके बाजार में घुमाने और मारपीट करने के 28 अक्टूबर 2017 के बहुचर्चित मामले में फैसला आया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत ने सोमवार को चार पूर्व पार्षदों समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया है जबकि 1 आरोपी गुरमीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है।
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इन 9 दोषियों में राजेंद्र चौधरी काका, बलजीत बिट्टा, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, पूर्व पार्षद सुभाष पपीया, प्रेम सागर, पूर्व पार्षद सुभाष रायल, पूर्व पार्षद एडवोकेट वीरेंद्र व रमन कुमार शामिल हैं। दोषियों को 19 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इनमें से एक दोषी राजेंद्र चौधरी उर्फ काका पूर्व पार्षद रह चुके है और अक्टूबर 2024 में निर्दलीय के तौर पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं।

वहीं एक दोषी वीरेंद्र नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ चुका है व पूर्व पार्षद है। डॉ. जिम्मी जिंदल पर स्टूडेंट के साथ पहले छेडख़ानी, फिर रेप का आरोप लगा था। इसके बाद गुस्साए कुछ लोग 28 अक्टूबर 2017 की दोपहर शहर के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित डॉ. जिम्मी जिंदल के अस्पताल पहुंचे और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोग डॉक्टर को पीटते हुए बाहर ले आए और उसके कपड़े फाड़ दिए व मुंह पर कालिख पोत दी।
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मारपीट करने वालों का आरोप था कि डॉक्टर ने उसके पास इलाज करवाने के लिए आई एक छात्रा के साथ छेडख़ानी की है। लोग उसे पीटते हुए पैदल ही शहर थाने में ले आए। युवती की मां के अनुसार युवती के बुखार दिमाग में चढ़ गया था। सलाह दी गई कि मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएं, इसलिए वह उसे डॉ. जिम्मी जिंदल के पास ले गई। आरोप था कि डॉ. जिम्मी जिंदल ने इलाज के लिए आई युवती को नशा देकर अस्पताल में रख लिया और उसकी मां को बहला-फुसलाकर घर भेज दिया।

इसके बाद डॉक्टर युवती को अपने घर ले गया। जहां डॉक्टर ने युवती के साथ अश्लील हरकतें की। शाम को युवती को वापस अस्पताल ले आया और यहां से उसका भाई घर ले गया। रात भर युवती रोती रही। सुबह उसने परिवार के लोगों को इस बारे में जानकारी दी। इसी पर उसके परिजन भड़के थे। पीडि़ता ने बताया कि उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी।

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1 सितंबर 2021 को जिम्मी जिंदल को सुनाई गई थी साढे 5 साल की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने 1 सितंबर 2021 को डॉ. जिम्मी जिंदल को साढ़े 5 साल की सजा व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। फतेहाबाद शहर पुलिस ने 28 अक्तूबर 2017 को युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
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