अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने गांव शीशवाल निवासी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर के सीएमडी राधेश्याम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक राधेश्याम के वकील ने अदालत में कहा कि इस केस की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में धोखाधड़ी की कोई बात नहीं आई और ना ही चिटफंड कंपनी एक्ट बनता है, इसलिए राधेश्याम की जमानत स्वीकार की जाए।
वहीं सरकारी वकील ने कहा कि राधेश्याम के केस मेें पुलिस जांच अधूरी है। इस केस में अभी गिरफ्तारियां बकाया हैं। अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात राधेश्याम की जमानत याचिका खारिज कर दी। राधेश्याम की कंपनी ने जहां से जहां से सामान खरीदा है वहां से बिल लेने हैं। उल्लेखनीय है फ्यूचर मेकर लाइफ केयर कंपनी पर करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप है। हरियाणा के अलावा उस पर तेलगाना राज्य में भी कई केस दर्ज है। आज जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आसपास के फ्यूचर मेकर लाइफ केयर में पैसा लगाने वाले अदालत परिसर में मौजूद थे।