फतेहाबाद। नशे की लत पूरा करने को लेकर पैदल जा रहे व्यक्ति का मोबाइल छीनने के दो दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने 5-5 साल की कैद व 47 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में जाखल थाना पुलिस ने 31 अक्तूबर 2021 को बलराज निवासी मास्टर कॉलोनी जाखल की शिकायत पर सुखचैन सिंह व उसके साथ अनवर खान निवासी गांव लहलकलां के खिलाफ स्नैचिंग का केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में बलराज ने बताया कि 30 अक्तूबर 2021 की शाम को वह पैदल जाखल मंडी की ओर जा रहा था। उसने बताया कि करीब 7 बजे जब वह पार्क के पास पहुंचा तो बाइक पर आए उपरोक्त युवक उसका ओपो का मोबाइल छीनकर ले गए। बाद में पुलिस ने दोनों दोषियों को काबू कर लिया था। पुलिस पूछताछ में दोषियों ने बताया था कि वह नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरा करने के लिए उन्होंने मोबाइल छीना था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते दोषी सुखचैन सिंह को 5 साल की कैद व 47 हजार रुपये जुर्माना तथा अनवर को 5 साल की कैद व 26 हजार रुपये का जुर्माना किया है।