फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए युवक बलिंदर सिंह उर्फ गीता निवासी रतिया को अदालत ने 4 साल की कैद व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में रतिया शहर थाना पुलिस ने 26 जुलाई 2020 को नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर बलिंदर सिंह उर्फ गीता निवासी रतिया के खिलाफ धारा 363 व 366 ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग लड़की के पिता ने बताया था कि 25 जुलाई 2020 को वह अपने घर पर सोए हुए थे। सुबह उठकर देखा तो उनकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की घर पर नहीं थी। उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा।
लड़की के पिता ने बलिंदर सिंह उर्फ़ गीता पर उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने बलिंदर सिंह उर्फ गीता के खिलाफ मामला दर्ज कर लड़की को 31 जुलाई 2020 को तलाश कर लिया था। पुलिस ने आरोपी बलिंदर सिंह उर्फ़ गीता को 1 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बलिंद्र सिंह उर्फ़ गीता को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।