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5 लाख के फ्रॉड के आरोपी चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की जमानत याचिका खारिज

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अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की अदालत ने 65 लाख की ठगी करने के आरोपी चिटफंड कंपनी मिंट एव्यूलेशन प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर पुलिस ने 10 सितंबर 2018 को एडवोकेट सुभाष जांगु की शिकायत पर नोएडा निवासी मोहम्मद अरशद के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत व प्राइज चिट एवं मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी अरशद मोहम्मद ने 21 नवंबर 2018 को अदालत में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी। पुलिस ने अपने जवाब में अदालत को बताया कि पुलिस ने 13 सितंबर को सर्च वारंट लेकर मिंट के भूना रोड स्थित कार्यालय में सर्च कर 2 कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, 2 लेपटॉप व दूसरी वस्तुएं कब्जे में ली थी। 14 सितंबर को भारत सरकार के रजिस्ट्रार कार्यालय से मिंट कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉपी ली गई। जांच के दौरान अमित नामक व्यक्ति ने बयान दर्ज करवाया कि कंपनी ने उससे 3 लाख 80 हजार रुपये ले लिए और उसे न कोई वस्तु और न ही कोई रुपये दिए। रुपये मांगे तो धमकी दी गई। इसी तरह रवि ने भी बयान दिया कि कंपनी ने उसे 55 हजार रुपये लेकर ठगी की। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी मोहम्मद अरशद से 3289 आईडी और 1 लाख 85 हजार रुपये बरामद किए हैं। कंपनी ने 65 लाख 62 हजार 649 रुपये का लोगों से फ्रॉड किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अरशद मोहममद को जमानत देने से इंकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि आरोपी मोहम्मद अरशद की पत्नी मरियम खान भी इस मामले में आरोपी है और उसकी जमानत याचिका भी पिछले दिनों अदालत ने खारिज कर दी थी।
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