फतेहाबाद। जिले में एचआईवी संक्रमित मरीजों के लिए राहत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब डेढ़ साल से अटकी पेंशन अब जारी कर दी गई है। 250 मरीजों को ये राशि जारी हुई है।
स्वास्थ्य विभाग निदेशालय की ओर से पात्र मरीजों को हर माह 2250 रुपये पेंशन दी जाती है। हालांकि, पेंशन का लाभ लेने के लिए निर्धारित शर्तों को जिले के करीब 55 फीसदी मरीज ही पूरा कर पा रहे हैं। वहीं, लगभग 200 मरीज ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से इन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पेंशन के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि मरीज नियमित रूप से दवाएं (एआरटी) ले रहा हो। इसके साथ ही उपचार को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास उसकी नियमित हाजिरी दर्ज होना जरूरी है। लाभार्थी की सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मरीज का हरियाणा का निवासी होना भी अनिवार्य है।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिन मरीजों की पात्रता पूरी हो गई है, उनकी पेंशन जारी कर दी गई है। वहीं, करीब 200 मरीज अभी निर्धारित शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मरीजों को पात्रता पूरी करने के बाद योजना का लाभ मिल सकता है।
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असुरक्षित यौन संबंध से संक्रमण का खतरा
एचआईवी एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। इसका संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाने, संक्रमित सुई या सिरिंज साझा करने से हो सकता है। एचआईवी सामान्य रूप से हाथ मिलाने, साथ बैठने, खाना साझा करने या सामान्य सामाजिक संपर्क से नहीं फैलता है।
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इन शर्तों को पूरा करना जरूरी
-मरीज नियमित रूप से एचआईवी की दवाएं ले रहा हो।
-उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास उसकी नियमित उपस्थिति दर्ज हो।
-परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो।
-लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
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जिले में पिछले सालों में मिले मरीज
वर्ष संक्रमित मिले
2020-21 77
2021-22 174
2022-23 195
2023-24 147
2024-25 206
2025-26 188
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एचआईवी संक्रमितों को पेंशन मुख्यालय की तरफ से जारी की जाती है। जो रिपोर्ट मांगी जाती है उन्हें भेज दिया जाता है।
डॉ.बुधराम, सिविल सर्जन