राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते न्यायाधीश। सूचना विभाग
फतेहाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में जिला मुख्यालय व उपमंडल के न्यायिक परिसरों में शनिवार को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में रखे गए 19,535 मामलों में से 14,496 का आपसी सहमति से निपटारा हुआ।
शनिवार को जिला मुख्यालय फतेहाबाद, उपमंडल रतिया व टोहाना के न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायाधीशों ने मामलों की सुनवाई करते हुए एक करोड़ चार लाख चार हजार 401 रुपये की जुर्माना राशि व अवॉर्ड के रूप में पास की। प्री-लिटिगेशन के 15,707 मामलों में से 12,440 का निपटान कर 44 लाख एक हजार रुपये की राशि जुर्माना व अवॉर्ड के रूप में पास की गई। इसी प्रकार से लंबित केसों में 3828 मामलों में से 2056 का निपटारा किया गया, जबकि 99 लाख 63 हजार 401 रुपये की राशि जुर्माना व अवॉर्ड के रूप में पास की गई।
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कोर्ट केस के बारे में ले सकते हैं कानूनी सलाह
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गायत्री ने बताया कि नागरिक लोक अदालत या अपने किसी कोर्ट मामले में मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसके लिए लघु सचिवालय द्वितीय खंड के समीप स्थित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के एडीआर सेंटर कार्यालय के दूरभाष नंबर 01667-231174 पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला कार्यालय के दूरभाष नंबर 0172-2562309 व टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर संपर्क कर सकते हैं।