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संवैधानिक पदों के आवेदन से पहले देना होगा पूरा रिकार्ड

Fri, 10 Jan 2014 12:41 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा सरकार ने विभिन्न संवैधानिक एवं वैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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अब आवेदक को अपना पुराना आपराधिक रिकार्ड को ब्योरा देना होगा। यह निर्णय सरकार ने हरेंद्र पाल सिंह राणा को हुई सजा के बाद लिया है।
राणा हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य थे। जिनको न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया था।
इस मामले में सरकार की फजीहत का सामना करना पड़ा था। जब उन्हें सदस्य बनाया गया था तब उन पर पलवल की अदालत ने आरोप तय कर रखे थे।
इस नियुक्ति को इनेलो ने पत्रकार वार्ता कर गलत ठहराया था।

मुख्य सचिव एससी चौधरी ने बताया कि इन पदों की गरिमा और सत्यनिष्ठता को देखते हुए सरकार ने आवेदन फार्म में अतिरिक्त कॉलम जोड़ने का निर्णय लिया है।
सभी प्रशासनिक सचिवों तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि आवेदक को पूरा विवरण देना होगा कि क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है।

यह भी बताना होगा कि क्या किसी आपराधिक जुर्म के लिए उसे चार्जशीट किया गया है या किसी न्यायालय द्वारा उसे सजा सुनाई गई है।
इन पदों पर नियुक्ति से पहले आवेदक को लिखित में इस प्रकार की जानकारियों का पूरा विवरण देना होगा कि उसके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
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किसी सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार के अपराध के संबंध में उसके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं की गई तथा न्यायालय द्वारा उसे किसी आपराधिक मामले में सजा नहीं सुनाई गई है।
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सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके संबंधित विभागों में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के मामले की प्रक्रिया में इन दिशा निर्देशों की पूरी सावधानी के साथ अनुपालना की जाए।
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